जांजगीर-चांपा सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की सेशन कोर्ट ने अपहरण, लूट और हत्या के सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी राहुल श्रीवास, सोम प्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी ने अमरकंटक जाने के लिए कार चालक रमाकांत तिवारी की गाड़ी बुक की थी। यात्रा के दौरान पेंड्रा के पास आरोपियों ने खाना खाने के बहाने कार रुकवाई और चालक का गला दबाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसके सीने पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी कार और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अपहरण, लूट और हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई सेशन जज जयदीप गर्ग की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले को जघन्य अपराधों के मामलों में न्यायपालिका की सख्त कार्रवाई माना जा रहा है।