सभी वाहनों के मालिकों के खिलाफ खनन एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1), 21(5) एवं 23(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। जब्त किए गए चारों ट्रैक्टरों को कलेक्टरेट परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। इस पूरी कार्रवाई में खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा, खनिज सिपाही राजकुमार यादव सहित विभागीय अमले की सक्रिय भूमिका रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।