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GPM—–पेंड्रा के जिला न्यायालय ने लोन की राशि अदा नहीं करने पर भेजा जेल

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गौरेला@पेन्ड्रा@मरवाही। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के मामले मेंआर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 36 के अलग अलग मामले में पेंड्रा की जिला न्यायालय ने नाम पक्षकार चोला द्वितीय पक्ष नितिन साहू पिता नत्थू साहू उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी पेंड्रा प्रकरण क्रमांक MJC 23/2022 कुल वसूली राशि 430430-एवं चोलामंडलम व चंद्रमोहन सिंह बच्चल पिता हरनाम सिंह निवासी ग्राम खर्डी उम्र लगभग 56 वर्ष प्रकरण क्रमांक MJC 9/2022 कुल वसूली योग्य राशि 729458 एवं चोला व तुलसी दास (चंद्रभान सिंह) को उम्र लगभग 45 वर्ष पिता तुलसी दास निवासी ग्राम मुरमुर प्रकरण क्रमांक MJC14/2022 को 408016/-राशि वसूली के प्रकरण में जिला न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल के न्यायालय ने लोन की राशि कंपनी में नहीं चुकाने के कारण 29 जुलाई 2025 को क्रमशः 15 एवं 7 दिवस के लिए जेल दाखिल किए जाने का आदेश पारित कर दिया।


              ज्ञात हो कि कंपनी के पेंड्रा शाखा के विधिक अधिकारी रवि कुमार विश्वास एवं पैनल वरिष्ठ अधिवक्ता रामविशाल राठौर द्वारा बताया गया कि 2022 से मामला पेंड्रा न्यायालय में समझौते के लिए लंबित था। पक्षकारों को विगत 3 वर्षों से नोटिस सम्मंस एवम् कुर्की आदेश तामील होने पर भी जिला न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल के आदेश के परिपालन में कोई रुचि नहीं दिखाई अंततः न्यायालय ने पक्षकारों के विरुद्ध सिविल जेल भुगताएं किए जाने का आदेश पारित कर दिया है सभी जेल में निरुद्ध है।

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Author: Samarthy News

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