मिली जानकारी के अनुसार, एक पीडि़ता ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2019 से 2025 तक एक रिलायंस स्टोर में कार्यरत थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी नित्या कुमार बरिहा से हुई, जो उसी स्टोर में काम करता था। आरोपी ने पीडि़ता से नजदीकियां बढ़ाईं और विवाह करने का प्रलोभन देकर उसे मोवा-पंडरी क्षेत्र स्थित एक किराए के मकान में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पैसे की जरूरत बताकर 18 जनवरी 2025 को उससे ऑनलाइन माध्यम से 52,000 रुपये प्राप्त किए। जब पीडि़ता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि उसने उसका अश्लील वीडियो बना लिया है और यदि बार-बार पैसे की मांग की गई तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस धमकी और ब्लैकमेलिंग के चलते आरोपी ने पीडि़ता से ऑनलाइन और नगद मिलाकर कुल 3,67,000 रुपये की अवैध उगाही की। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 02/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 69 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारी पंडरी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और तकनीकी व अन्य माध्यमों से लगातार पतासाजी की जाती रही। इसी दौरान पुलिस टीम को आरोपी की मौजूदगी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर दबिश देकर आरोपी नित्या कुमार बरिहा पिता लखेराम बरिहा, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरीपाली, थाना सांकरा, जिला महासमुंद को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।