
कोरबा। तंत्र-मंत्र के नाम पर की गई तीन हत्याओं का पुलिस ने किया पर्दाफाश जहां 5 लाख रुपये को 2 करोड़ 50 लाख रुपये करने का लालच देकर रची गई साजिश। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगो को गिरप्तार किया है जिसमें 5 बिलासपुर जिले के व एक जांजगीर-चांपा जिला का होना बताया गया है। पकड़े गए 6 आरोपियों के विरूद्व उरगा पुलिस ने अपराध क्रमांक 544/2025/धारा 103 (1), 61 (2), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तहत गिरप्तार कर जेल भेजा दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का तथा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक के मार्गदर्शन में थाना उरगा क्षेत्र की एक अत्यंत गंभीर तिहरी हत्या की घटना होने पर एक विशेष जांच टीम द्वारा जांच की गई।
ज्ञात हो कि गत 11 दिसंबर 2025 को थाना उरगा अंतर्गत ग्राम कुदरी स्थित एक फार्म हाउस में तीन व्यक्तियों की संदिग्ध मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँचा। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष जांच टीम गठित कर घटनास्थल निरीक्षण, शव पंचनामा, साक्ष्य संकलन एवं गवाहों से पूछताछ की कार्रवाई प्रारंभ की गई।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी तांत्रिक आशीष दास द्वारा तंत्र-मंत्र के माध्यम से 5 लाख रुपये को 2 करोड़ 50 लाख रुपये करने का झांसा देकर मृतक नितेश रात्रे, असरफ मेमन एवं सुरेश साहू को ग्राम कुदरी स्थित असरफ मेमन के फार्म हाउस में तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया के नाम पर बुलाया गया। जहां 10 दिसंबर 2025 की रात्रि को आरोपी तांत्रिक आशीष दास अपने साथ नायलॉन की रस्सी, नींबू, नारियल, अगरबत्ती एवं अन्य तंत्र-मंत्र सामग्री लेकर फार्म हाउस पहुँचा। उसने मृतकों एवं अन्य सह-आरोपियों को कमरे के बाहर रस्सी पकड़कर खड़े रहने को कहा तथा तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया के बहाने एक-एक कर मृतकों को कमरे के अंदर बुलाया।
इसमें सबसे पहले मृतक नितेश रात्रे को कमरे के अंदर बैठाकर उसके गले में नायलॉन की रस्सी डाली गई तथा बाहर खड़े सह-आरोपियों द्वारा रस्सी खींचकर उसका गला घोंट दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसी प्रकार क्रमशः मृतक असरफ मेमन एवं सुरेश साहू को भी तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया के बहाने कमरे के अंदर बुलाकर नायलॉन रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या की गई।
घटना के पश्चात मृतकों के परिजनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा तीनों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण उपरांत तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक रूप से थाना सिविल लाइन, रामपुर द्वारा मेमो रिपोर्ट के आधार पर मर्ग कायम किया गया, परंतु घटनास्थल थाना उरगा क्षेत्रांतर्गत होने के कारण प्रकरण थाना उरगा स्थानांतरित किया गया।
मामले में थाना उरगा में अपराध क्रमांक 544/2025 धारा 103 (1), 61(2), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों मृतकों की मृत्यु का कारण Asphyxia due to ligature strangulation (नायलॉन रस्सी से गला घोंटने के कारण दम घुटना) तथा मृत्यु की प्रकृति Homicidal (हत्या) पाई गई।
उक्त संपूर्ण घटनाक्रम की विवेचना के दौरान विशेष जांच टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य, तकनीकी विश्लेषण एवं आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त नायलॉन रस्सी, तंत्र-मंत्र सामग्री, मोबाइल फोन, मोटर साइकिल, स्कूटी, इनोवा कार एवं नगद राशि 5 लाख रुपये सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। आपको यह भी बता दे कि इस मामलें मेें सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
1-आशीष दास, पिता मुकेश दास, उम्र 24 वर्ष, निवासी कमल बिहार, बिलासपुर।
2-राजेन्द्र जोगी, पिता सुन्दर जोगी, उम्र 75 वर्ष, निवासी जरहाभांठा, जिला बिलासपुर।
3 केशव सूर्यवंशी, पिता स्व. राम खिलावन, उम्र 55 वर्ष, निवासी घुरू, गोकुलधाम, सकरी, बिलासपुर।
4-अश्वनी कुर्रे, पिता पुन्नीलाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी अमेरी, थाना सकरी, बिलासपुर।
5-संजय साहू उर्फ लव कुमार साहू, पिता स्व. रामरतन साहू, उम्र 46 वर्ष, निवासी मोदर, थाना सीपत, बिलासपुर।
6-भागवत प्रसाद, पिता दिलहरण दास मेहतर, उम्र 48 वर्ष, निवासी मुकाम मुड़ापार बाजार, मूल निवासी गवरा पंतोरा, जिला जांजगीर-चांपा।




